Old Pension Scheme 2025: अब 60% कर्मचारियों के लिए 10 मिनट में ऑनलाइन आवेदन शुरू — घर बैठे आसान प्रोसेस

Old Pension Scheme Apply – सरकारी कर्मचारियों के लिए Old Pension Scheme 2025 को लेकर बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि अब अनुमानित 60% पात्र कर्मियों के लिए 10 मिनट में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया का मकसद पेन्शन विकल्प चुनने में देरी, फॉर्म की त्रुटियाँ और कार्यालय के चक्कर जैसी दिक्कतों को खत्म करना है। पोर्टल पर आधार-आधारित eKYC, सेवा पुस्तिका (Service Book) के डिजिटल रिकॉर्ड और विभागीय सत्यापन को जोड़कर आवेदन को सरल बनाया गया है। जिन कर्मचारियों ने पहले NPS चुना था पर वैधानिक/विभागीय दिशानिर्देशों के दायरे में ओपीएस में स्विच की अनुमति है, वे भी तय शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया में मोबाइल OTP से लॉगिन, पात्रता-चेक, दस्तावेज़ अपलोड और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी स्टेप शामिल हैं।

Old Pension Scheme 2025
Old Pension Scheme 2025

कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता, शर्तें और कवरेज

ओपीएस 2025 के अंतर्गत वही कर्मचारी प्राथमिकता में आते हैं जिनकी नियुक्ति अधिसूचित कटऑफ तारीखों से पहले की गई थी, या जिनके लिए राज्य/केंद्र के विभागीय आदेश ओपीएस विकल्प की अनुमति देते हैं। अनुमानित 60% कवरेज का अर्थ यह है कि बड़ी संख्या में वे कर्मचारी शामिल हैं जिनकी सेवा पुस्तिका, वेतन-स्तर और योगदान इतिहास विभागीय नियमों से मेल खाते हैं। संविदा/आउटसोर्स कर्मियों पर आम तौर पर ओपीएस लागू नहीं होता, जबकि स्थायी कैडर, प्रोबेशन पार कर चुके कर्मचारी और पात्र स्थानांतरण मामलों को प्राथमिकता मिलती है। जिन कर्मचारियों ने पहले NPS विकल्प चुना था, वे तभी स्विच कर पाएंगे जब संबंधित शासनादेश, समयसीमा और अंर्तविभागीय सहमति मौजूद हो। कुछ मामलों में बकाया अंशदान के समायोजन, ग्रेच्युटी पात्रता, और पेंशन योग्य सेवा के निर्धारण की अतिरिक्त जाँच होती है।

10 मिनट में ऑनलाइन आवेदन — स्टेप-बाय-स्टेप आसान तरीका

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल/HRMS पर जाएँ और “Old Pension Scheme Option” चुनें। रजिस्ट्रेशन/लॉगिन के लिए कर्मचारी आईडी दर्ज करें और मोबाइल/ईमेल OTP से सत्यापन करें। अब eKYC के लिए आधार संख्या डालें और फेस/ऑफलाइन KYC पूरा करें। डैशबोर्ड पर “Eligibility Check” खुलते ही आपकी नियुक्ति तिथि, सेवा अवधि, कैडर और पिछले पेंशन विकल्प के आधार पर पात्रता दिखेगी। “Proceed” दबाकर आवश्यक दस्तावेज़—जैसे नियुक्ति आदेश, सेवा-पुस्तिका के पेज, वेतन-स्लिप/आदेश, NPS विवरण (यदि स्विच केस है) और पहचान-पत्र—PDF/JPEG में अपलोड करें। स्व-घोषणा (Self-Declaration) टिक कर डिजिटल हस्ताक्षर/DSC या eSign से फॉर्म साइन करें। पूर्वावलोकन देखें, फिर “Submit” दबाएँ।

ज़रूरी दस्तावेज़ और फाइल अपलोड की सही तैयारी

आवेदन से पहले सभी दस्तावेज़ साफ स्कैन में रखें—नियुक्ति पत्र, सेवा पुस्तिका के महत्त्वपूर्ण पन्ने (जुॉइनिंग, प्रमोशन, इंक्रीमेंट), वर्तमान पदस्थापना आदेश, वेतन-स्तर का प्रमाण, पहचान-पत्र (आधार/पैन), बैंक पासबुक/रद्द चेक और, यदि NPS से ओपीएस में स्विच हो रहा है, तो PRAN विवरण/अंशदान स्टेटमेंट। फाइल साइज़ सीमा के अनुरूप PDF (150–300 DPI) बनाएं, फ़ाइल नाम स्पष्ट रखें—“ServiceBook_Page1.pdf” जैसी नेमिंग से जाँच तेज होती है। एक ही डॉक्यूमेंट के कई पन्ने एक पीडीएफ में मर्ज करें ताकि अपलोड सीमाओं में रहें। फोटो/सिग्नेचर के लिए पोर्टल पर बताए पिक्सल और KB सीमा का पालन करें। eSign के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल सक्रिय हो। इंटरनेट स्थिर रखें और ब्राउज़र का नवीनतम संस्करण उपयोग करें।

समयसीमा, आम गलतियाँ, स्टेटस ट्रैकिंग और हेल्पडेस्क

ज़्यादातर विभाग इस विकल्प के लिए निर्धारित विंडो जारी करते हैं—समयसीमा चूकने पर आवेदन अगली अधिसूचना तक रुका रह सकता है, इसलिए तारीखें नोट करें। आम गलतियों में गलत कटऑफ-तिथि का दावा, अपूर्ण सेवा-पत्र, अस्पष्ट स्कैन, और NPS-से-OPS स्विच के समर्थन दस्तावेज़ न लगाना शामिल है। स्टेटस ट्रैकिंग रोज़ देखें—“Deficiency/Objection” दिखे तो कारण-पत्र पढ़कर 3–7 कार्यदिवस में सुधार अपलोड करें। अनुमोदन श्रृंखला में DDO → Head of Office → PAO/AG जाँच के बाद “Option Freezed” का संदेश आएगा, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखें। किसी तकनीकी दिक्कत पर पोर्टल के हेल्पडेस्क टिकट उठाएँ, और विभागीय स्थापना अनुभाग/नोडल अधिकारी से फाइल-लेवल मार्गदर्शन लें।

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